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CG हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! गर्भपात के बाद दोबारा प्रेग्नेंसी पर भी मिलेगा पूरा मातृत्व अवकाश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भपात के बाद दोबारा गर्भवती होने वाली महिला कर्मचारी को पूरे 90 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए. कोर्ट ने FCI रायपुर की महिला कर्मचारी के वेतन से काटे गए 80,254 रुपये वापस करने का आदेश दिया. जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने मातृत्व अवकाश को महिला का मौलिक अधिकार बताया. इस फैसले से कामकाजी महिलाओं के अधिकार मजबूत हुए हैं.

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